उत्तर प्रदेश का सहारनपुर. कोरोना के चलते प्रदेश में आंशिक लॉक डाउन लगाया गया है. वैश्विक महामारी की दूसरी लहर सुनामी बनकर आयी है जिसपर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. जनपद में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23 हज़ार को पार कर चुका है. आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान तालाबंदी में हैं.
इसी बीच जिलाधिकारी ने अपने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना के साथ कृषि से संबंधित पेस्टिसाइड, बीज, खाद आदि की दुकानों को खोलने के समय मे बदलाव का निर्णय लिया है. कोरोना पर कंट्रोल के लिए जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया है.
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अपने आदेश में लिखा है कि
मार्केट एवं मंडी में केवल आवश्यक दैनिक उपयोग की दुकानों जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना तथा कृषि से संबंधित पेस्टिसाइड, बीज, खाद इत्यादि की दुकानों ( खुले रहने का समय प्रातः 7:00 बजे से मध्यायन 12:00 बजे तक) को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी.
जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक उपरोक्त दुकानों को छोड़कर हर तरह की दुकान अगले आदेशों तक बंद रहेगी.
जिलाधिकारी ने दुकानें खुलने के समय में परिवर्तन किया है. आदेश में लिखी आवश्यकता की दुकान सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खोली जा सकेगी. खास बात यह है कि दूध की दुकानों को दिन में दो बार खोलने की अनुमति है. आदेश के मुताबिक दूध की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक खोली जा सकेंगी. दवाइयों की दुकानों को पूर्व की तरह ही खोला जा सकेगा.
डीएम ने उक्त दुकानों के खुलने के दौरान कोविड-19 कॉल का पालन करने के लिए निर्देशित किया है. कहा है कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क ग्लब्ज़, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.
कंटेनमेंट जोन में हर तरह का प्रतिष्ठान बंद रहेगा. आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी कार्य प्रतिबंधित रहेंगे.





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