वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन कल यानी 31 दिसंबर 2020 है. कल के बाद रिटर्न फाइल नहीं करने पर दोगुना जुर्माना का प्रावधान है. ऐसे में शंका का यह भी है कि क्या पैन कार्ड रखने वाले हर व्यक्ति को आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है?
वित्तीय लेनदेन में जरूरी पैन कार्ड 10 अंकों का एक नंबर होता है जिसके जरिए किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी सरकार को मिलती है. आयकर विभाग पैन कार्ड को जारी करता है. कारोबार से लेकर नौकरी तक सभी के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है.
क्यों जरूरी है पैन कार्ड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पैन कार्ड से संबंधित सभी नियमों का उल्लेख किया गया है जिसके मुताबिक आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है और उसका आधार नंबर से लिंक होना भी जरूरी है. इसके अभाव में आयकर रिटर्न की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती. महत्वपूर्ण बात है कि पैन कार्ड के बिना टैक्स के असली रकम की जानकारी भी नहीं मिल पाती है.
तो क्या हर पैन कार्ड धारक को आइटीआर भरना जरूरी है
यह जरूरी नहीं कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड है, उन सबको आईटीआर दाखिल ही करना पड़ता है. दरअसल आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के दायरे में जो व्यक्ति आते हैं उनको आयकर दाखिल करना होता है. धारा के मुताबिक जिस व्यक्ति की आमदनी टैक्स के दायरे में आती हो उसे रिटर्न भर ना होता है. महत्वपूर्ण है कि जिनकी आए कर योग्य यानि टैक्स योग्य नहीं है उन्हें रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं होता है.
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