उत्तर प्रदेश का सहारनपुर. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने नववर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों में कोविड-19 की गाईडलाईन का सख्ती से पालन कराये जाने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि नववर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि नववर्ष के दौरान रात्रि में वाहनों की जांच में तेजी लाई जाए. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाही की जाए.
अखिलेश सिंह ने इस बाबत सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किये है. उन्होंने कहा कि
नववर्ष पर पूर्व अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा. कार्यक्रम की अनुमति के समय आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के उपरांत ही सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेंगी. आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 की गाइडलाईन का अक्षरशः पालन किया जाना जरूरी होगा. किस भी विषम परिस्थिति में आयोजक ही उत्तरदायी होगा.
जिलाधिकारी ने आगे कहा कि
किसी हाल या कमरे में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की क्षमता का 50 फीसदी ही एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को तथा खुले स्थान अथवा मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में 40 फीसदी कम क्षमता तक माॅस्क, सोशल डिसटेंसिंग, सैनेटाइजर, थर्मल स्कैनिंग तथा हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के बाद ही अनुमति प्रदान की जायेंगी. आयोजक को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित संख्या में मास्क, सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराना अनिवार्य होगा. कोविड-19 के नियमों की अनदेखी के लिए आयोजक अथवा अनुमति प्राप्तकर्ता ही उत्तरदायी होगा.
जिलाधिकारी ने जनपद के लोगों से घर पर ही नववर्ष सेलिब्रेट करने की सलाह दी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया, कहा
कार्यक्रम स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन आदि स्थानों पर समुचित पुलिस व्यवस्था की जाए. सड़कों पर पेट्रोलिंग व्यवस्था में तेजी लाई जाए. हर घटना को गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाही की जाए. कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखी जाए. कार्यक्रम स्थल पर माॅस्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर मौके पर ही अर्थदण्ड़ लगाया जाए.
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए है कि
सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए. भड़काऊ और विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों पर निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाही की जाए. सूचन तंत्र को सक्रिय करते हुए, मदिरा की दुकानों तथा बार आदि पर समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. असमाजिक तत्वों पर सर्तक तथा कड़ी निगरानी रखी जाए. आबकारी विभग के अधिकारी अवैध शराब के सम्बन्ध में नियमित रूप से भ्रमण एवं निरीक्षण पर रहें. किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए.
जिलाधिकारी ने होटल, रेस्टोरेंट, शाॅपिंग माॅल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य मार्गों, बाजारों तथा चैराहों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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