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एक्सक्लूसिव

जिलाधिकारी का कट टू कट आदेश, जिसका पालन आपको हर रविवार करना होगा, आसान शब्दों में समझिए

सहारनपुर/उत्तर प्रदेश. पिछले कुछ दिनों से कोरोनावायरस के संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से तालाबंदी रखने का आदेश जारी किया है.

क्या है आदेश

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रत्येक रविवार को पूर्ण बंदी दिवस घोषित किया है. साथ ही साथ रविवार के दिन आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

बाजारों के लिए ऐसी रहेगी व्यवस्था

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के आदेश के मुताबिक अगले आदेशों तक अलग-अलग दिनों को बंद होने वाले बाजारों को अब केवल रविवार को बंद रखा जाएगा जो पूरी तरह से बंद रहेगा. प्रशासन ने इसे पूर्ण बंदी दिवस का नाम दिया है.

पूर्ण बंदी का क्या है आधार

जिले में कोरोनावायरस के पॉजिटिव केसों के साथ साथ शहर व गांव के क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी दिवस अलग अलग होना भी जिलाधिकारी के इस फैसले का कारण बना है. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के आदेश के मुताबिक प्रतिदिन बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही थी जिसके चलते रविवार को पूरी तरह से बंदी को घोषित किया गया है.

पूर्ण बंदी के नियम जो सभी को मानने होंगे

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मुताबिक प्रत्येक रविवार को होने वाली पूर्ण बंदी के दिन

1- मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान और चिन्हित पेट्रोल पंप छोड़कर सभी दुकाने संस्थाएं पूरी तरह से बंद रहेंगे और उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचालन प्रतिबंधित रहेगा.

2- प्रत्येक रविवार को सभी सामाजिक कार्यक्रम पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रम/ अंतिम संस्कार / तेरहवीं के कार्यक्रम को छोड़कर किसी भी तरह के आंदोलन, बैठक, धरना- प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा.

3- शादी को छोड़कर यदि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के लिए पहले से अनुमति ली गई है तो वह अनुमति निरस्त मानी जाएगी.

4- पहले से निर्धारित विवाह के कार्यक्रम में कोरोना के लक्षणों से मुक्त केवल 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. उसके साथ ही वैवाहिक स्थल पर नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, आने वाले मेहमान की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी.

5- इमरजेंसी सेवा देने वाले अस्पताल और चिकित्सक, पुलिस प्रशासन, अखबार और कोविड-19 में लगे प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश के बंधन में नहीं रहेंगे.

6- जिले के सभी होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल में केवल जरूरत के मुताबिक ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा.

7- होटल के रेस्टोरेंट्स बाहरी व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे.

उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मुताबिक उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.